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वर्षों पुराने वैट-राज्यकर बकाया पर भी ब्याज माफी , Varanasi Hindi News

वर्षों पुराने वैट-राज्यकर बकाया पर भी ब्याज माफी , Varanasi Hindi News
तस्वीर: Hindustan

Varanasi News: शासन ने वैट, मनोरंजन कर और राज्यकर के पुराने बकाये पर ब्याज माफी योजना लागू की है। वाराणसी जोन के करीब 80 हजार व्यवसायियों को इसका लाभ मिल सकता है। उन पर करीब 1500 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें 300 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज माफ किया गया है। योजना का लाभ शासनादेश जारी होने से तीन माह तक लिया जा सकता है।

ब्याज माफी योजना से व्यवसायियों को राहत

Varanasi News:

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वैट, मनोरंजन कर, राज्यकर के वर्षों पुराने बकाये पर शासन ने ब्याज माफी योजना लागू की है। वाराणसी जोन के सभी जिलों में इस योजना से करीब 80 हजार व्यवसायियों को लाभ होगा। इन पर करीब 1500 करोड़ रुपये बकाया हैं। इस राशि में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की ब्याज राशि है जिसे माफ किया गया है। वाराणसी जोन प्रथम में 34258 बकायेदारों और जोन द्वितीय में 44958 बकायेदारों को आरसी जारी की गई है। जोन प्रथम में 621.33 करोड़ रुपये और जोन द्वितीय में 840.17 करोड़ रुपये बकाया है। शासन ने उप्र बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उप्र आमोद एवं पणकर अधिनियम 1979, उप्र नियमावली मनोरंजन कर, उप्र व्यापार कर अधिनियम 1995, उप्र केबिल टीवी टेलीविजन नेटवर्क 2008 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक लगे ब्याज एवं अर्थदंड को माफ कर दिया है। अगले तीन माह तक ब्याज माफी योजना का लाभ लिया जा सकता है। शासनादेश की तारीख से तीन माह तक छूट का प्रावधान है। यह शासनादेश 16 अक्तूबर को जारी हुआ है। शासन ने दस लाख रुपये तक, दस लाख रुपये से एक करोड़ तक, एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये तक एवं पांच करोड़ रुपये से अधिक बकाये की श्रेणियां बनाई है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 श्यामसुंदर तिवारी ने कहा कि बकाएदारों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी विभाग से ली जा सकती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

✦ब्याज माफी योजना से वाराणसी जोन में कितने व्यवसायियों को लाभ होगा?−

वाराणसी जोन के सभी जिलों में करीब 80 हजार व्यवसायियों को इस योजना से लाभ होगा।

✦योजना के तहत किन बकायों पर ब्याज और अर्थदंड माफ किया गया है?+

✦ब्याज माफी योजना का लाभ कब तक लिया जा सकता है?+

स्रोत: यह सामग्री Hindustan द्वारा प्रकाशित की गई थी — पूरा श्रेय मूल प्रकाशक का है।
मूल लिंक: https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/varanasi/story-varanasi-tax-arrears-interest-w
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